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SIR वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट एक वैध दस्तावेज

Public Lokpal
June 25, 2026

SIR वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट एक वैध दस्तावेज


नई दिल्ली: चुनाव आयोग के अधिकारियों ने गुरुवार को साफ़ किया कि भारतीय पासपोर्ट उन 12 वैध सहायक दस्तावेजों में शामिल हैं, जिन्हें वोटर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट में शामिल होने की अपनी पात्रता साबित करने के लिए जमा कर सकते हैं।

यह स्पष्टीकरण विदेश मंत्रालय के उस बयान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि पासपोर्ट एक्ट, 1967 के तहत पासपोर्ट नागरिकता का सबूत नहीं है।

सरकारी सूत्रों ने ज़ोर देकर कहा कि पासपोर्ट को कभी भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं माना गया है और मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में इस डॉक्यूमेंट से जुड़ी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है।

अधिकारियों ने बताया कि बिहार SIR, असम की स्पेशल रिविजन प्रक्रिया और उसके बाद वोटर लिस्ट रिविजन अभियानों के दौरान पासपोर्ट स्वीकार किए गए थे, और ये 12 मान्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट का हिस्सा बने हुए हैं।

एक अधिकारी ने कहा, "पासपोर्ट पहचान साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स में से एक था और अब भी है," और इस बात पर ज़ोर दिया कि "इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।"

अधिकारी ने आगे कहा कि वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता तय करने से पहले, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर आवेदक द्वारा जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक की जांच करता है।

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