BIG NEWS
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार की नमाज़ के लिए वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश
- 'टिन्नू-टीपू' टिप्पणी विवाद: निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव से मांगी माफी
- राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भारी गिरावट: 2 साल में 9 लाख से अधिक छात्र घटे, प्राइवेट स्कूल आगे
- कानून को चुनौती: गुमला में दुष्कर्म के आरोपी पर पंचायत ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना, पुलिस ने दावत के बीच से किया गिरफ्तार
- प्रशांत किशोर का चुनावी हलफनामा: ₹198 करोड़ की संपत्ति के साथ 8 आपराधिक मामलों का भी जिक्र
- होर्मुज जलडमरूमध्य पर ट्रंप की दादागिरी? 20% लेवी लगाने के ऐलान पर भड़का ईरान
- नागरिकता से पहले न्याय: सुप्रीम कोर्ट ने असम के 'विदेशी' टैग फैसलों को पलटा
- सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच पर यूपी SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
- 104 करोड़ रुपयों का 'तौलिया संकट': एसी ट्रेनों से 1.27 करोड़ चादर-तौलिये चोरी
- 92 लाख बाहर: महाराष्ट्र ने 'लाड़की बहिन योजना' के लाभार्थियों में की 38 फीसदी की कटौती
भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार की नमाज़ के लिए वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश
Public Lokpal
July 14, 2026
भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार की नमाज़ के लिए वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर के पास मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज़ (दोपहर 1:00 से 3:00 बजे के बीच) अदा करने के लिए एक खुला और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए।
सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मुख्य परिसर के भीतर नमाज़ की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने इस व्यवस्था को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अस्थायी समाधान बताया है।
इसके साथ ही, अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस ऐतिहासिक धरोहर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव (structural changes) नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए, अदालत ने इस संवेदनशील विवाद को स्थायी रूप से हल करने के लिए रोज़ाना सुनवाई करने की बात कही है।




