भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार की नमाज़ के लिए वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश

Public Lokpal
July 14, 2026

भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार की नमाज़ के लिए वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह विवादित भोजशाला-कमल मौला परिसर के पास मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज़ (दोपहर 1:00 से 3:00 बजे के बीच) अदा करने के लिए एक खुला और वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए।

सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मुख्य परिसर के भीतर नमाज़ की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने इस व्यवस्था को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अस्थायी समाधान बताया है।

इसके साथ ही, अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस ऐतिहासिक धरोहर में कोई भी संरचनात्मक बदलाव (structural changes) नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए, अदालत ने इस संवेदनशील विवाद को स्थायी रूप से हल करने के लिए रोज़ाना सुनवाई करने की बात कही है।