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9 फरवरी को अपदस्थ PM हसीना के खिलाफ देशद्रोह मामले में आरोप तय करेगी बांग्लादेश की अदालत

Public Lokpal
January 22, 2026

9 फरवरी को अपदस्थ PM हसीना के खिलाफ देशद्रोह मामले में आरोप तय करेगी बांग्लादेश की अदालत


ढाका: बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 285 अन्य लोगों के खिलाफ दायर देशद्रोह मामले में आरोप तय करने के लिए एक और सुनवाई की तारीख 9 फरवरी तय की है।

यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि हसीना और अवामी लीग के कई सौ सदस्यों ने दिसंबर 2024 में 'जॉय बांग्ला ब्रिगेड' नाम के एक समूह की वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया था, जिस दौरान उन्होंने कथित तौर पर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को गिराने की साजिश रची थी।

सरकारी समाचार एजेंसी बांग्लादेश संवाद संस्था ने बताया कि ढाका स्पेशल जज कोर्ट-9 के जज मोहम्मद अब्दस सलाम ने इस संबंध में बचाव पक्ष की अलग-अलग याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया।

286 आरोपियों में से 259, जिनमें अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं, अभी भी फरार हैं और उन पर उनकी गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाया जा रहा है।

पिछले साल 14 अक्टूबर को, अदालत ने अखबारों में नोटिस प्रकाशित करने का आदेश दिया था, जिसमें हसीना सहित फरार लोगों को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था।

मामले के बयान के अनुसार, 19 दिसंबर, 2024 को "जॉय बांग्ला ब्रिगेड" शीर्षक से एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जहां प्रतिभागियों ने कथित तौर पर हसीना को देश की प्रधानमंत्री के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए गृह युद्ध छेड़ने की कसम खाई थी।

देश और विदेश से कुल 577 लोग ज़ूम मीटिंग में शामिल हुए, और उन्होंने उनके निर्देशों का पालन करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

BSS ने बताया कि CID जांच में पाया गया कि अमेरिकी अवामी लीग के नेता डॉ. रब्बी आलम द्वारा होस्ट की गई ऑनलाइन मीटिंग में ऐसी चर्चाएँ हुईं जिनका मकसद वैध सरकार का विरोध करना और राज्य के खिलाफ विद्रोह भड़काना था।

CID ASP मोहम्मद इनामुल हक ने 27 मार्च, 2025 को हसीना और 72 अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में देशद्रोह का मामला दायर किया था।

जांच के बाद, CID अधिकारी ने 14 अगस्त को हसीना सहित 286 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

अदालत ने चार्जशीट स्वीकार कर ली और सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।

हसीना को नवंबर में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनके सरकार के छात्र-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई के लिए "मानवता के खिलाफ अपराधों" के लिए उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी। हसीना, जिन्हें जुलाई और अगस्त 2024 में स्टूडेंट्स के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता से हटा दिया गया था, उस साल 5 अगस्त को भारत भाग गईं।

तीन दिन बाद, मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर पद संभाला, जिसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए हसीना की अवामी लीग पार्टी को भंग कर दिया।

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