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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी की आलोचना पर जताई नाराज़गी, कोर्ट की अवमानना बताया
Public Lokpal
January 20, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी की आलोचना पर जताई नाराज़गी, कोर्ट की अवमानना बताया
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री मेनका गांधी द्वारा आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आलोचना पर नाराज़गी जताई और कहा कि उन्होंने अवमानना की है।
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि पूर्व मंत्री ने बिना सोचे-समझे सबके खिलाफ "हर तरह की टिप्पणियां" की हैं।
कोर्ट ने कहा कि वह अपनी उदारता के कारण मेनका गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं कर रहा है।
गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील राजू रामचंद्रन से सवाल करते हुए बेंच ने कहा, "आपने कहा कि कोर्ट को अपनी टिप्पणी में सावधान रहना चाहिए, लेकिन क्या आपने अपने क्लाइंट से पूछा है कि उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की हैं? क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उन्होंने बिना सोचे-समझे सबके खिलाफ हर तरह की टिप्पणियां की हैं। क्या आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है?"
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपनी उदारता के कारण मेनका गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी से यह भी पूछा कि उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या को हल करने के लिए किस बजटीय आवंटन में मदद की है।
रामचंद्रन ने जवाब दिया कि वह आतंकवादी अजमल कसाब की ओर से भी पेश हुए हैं और बजटीय आवंटन एक नीतिगत मामला है।
जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, "अजमल कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की, लेकिन आपके क्लाइंट ने की है।"
सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को कहा था कि वह राज्यों से कुत्ते के काटने की घटनाओं के लिए "भारी मुआवजा" देने और कुत्ते को खाना खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए कहेगा। इससे पहले उसने पिछले पांच सालों से आवारा जानवरों पर नियमों के लागू न होने पर चिंता जताई थी।
4 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कुत्ते के हमलों के पीड़ितों, पशु कल्याण संगठनों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ताओं के प्रतिस्पर्धी दावों की जांच की।
कार्यवाही के दौरान, बेंच ने कथित तौर पर सवाल किया कि बहसें केवल कुत्तों पर ही क्यों केंद्रित हैं, यह पूछते हुए, "अन्य जानवरों के जीवन का क्या? मुर्गियों और बकरियों का क्या? क्या उनके पास जीवन नहीं है?"
यह मामला पिछले साल से राष्ट्रीय जांच के दायरे में है, जब जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने दिल्ली के नगर निगम अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय देने का निर्देश दिया था।
उस आदेश ने पशु अधिकार समूहों से व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिन्होंने आवारा कुत्तों को अंधाधुंध हटाने के खिलाफ चेतावनी दी थी।



