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वक्फ कानून: वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

Public Lokpal
April 07, 2025

वक्फ कानून: वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं हैं और उन्हें तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। 

सिब्बल के अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और वकील निजाम पाशा ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए अन्य याचिकाओं का उल्लेख किया।

सीजेआई, जिन्होंने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मामलों के मौखिक उल्लेख की प्रथा को खत्म कर दिया है, ने वकीलों से मामलों को पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए पत्र दाखिल करने या मेल भेजने को कहा।

जब सिब्बल ने कहा कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है, तो सीजेआई ने कहा, "मैं दोपहर में उल्लेख पत्र देखूंगा और फैसला लूंगा। हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।" 

पाशा ने लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया। 

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आप विधायक अमानतुल्लाह खान सहित कई लोगों ने अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। 

अपनी याचिका में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कहा है कि यह कानून “देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है”। 

उसने दावा किया कि यह अधिनियम मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की “खतरनाक साजिश” है। 

इसमें कहा गया है, "जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने न केवल वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी है, बल्कि कानून को प्रभावी होने से रोकने के लिए अदालत में एक अंतरिम याचिका भी दायर की है।" 

केरल में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के एक धार्मिक संगठन, समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी अलग याचिका में दावा किया है कि यह अधिनियम धार्मिक मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों में "स्पष्ट हस्तक्षेप" है। 

समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की याचिका में कहा गया है, "इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि 2025 अधिनियम धार्मिक संप्रदाय के धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों में एक स्पष्ट हस्तक्षेप है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षित है।" उसने आरोप लगाया कि 2025 अधिनियम संविधान के संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि यह वक्फ के संबंध में राज्य सरकारों और राज्य वक्फ बोर्डों की सभी शक्तियों को छीन लेता है और सभी शक्तियों को केंद्र सरकार के हाथों में जमा कर देता है।

याचिका में कहा गया है, "इन प्रावधानों का संचयी प्रभाव बड़े पैमाने पर वक्फ के लिए अत्यधिक हानिकारक होगा और मुस्लिम समुदाय इन प्रावधानों के संचालन के कारण वक्फ संपत्तियों के बड़े हिस्से से वंचित हो जाएगा।" 

उनके अलावा, एक गैर सरकारी संगठन - एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स - ने भी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिनियम ने वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर “मनमाने प्रतिबंध” लगाए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमज़ोर हुई है।

अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें “ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं हैं”।

अपनी अलग याचिका में ओवैसी ने कहा कि विधेयक वक्फों से विभिन्न सुरक्षा छीन लेता है जो वक्फों और हिंदुओं, जैन और सिख धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों को समान रूप से दी जाती है।

अधिवक्ता लज़ाफ़ीर अहमद द्वारा दायर ओवैसी की याचिका में कहा गया है, “वक्फों को दी जाने वाली सुरक्षा को कम करना जबकि उन्हें अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के लिए बनाए रखना मुसलमानों के साथ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।”

अपनी अलग याचिका में, अमानतुल्लाह खान ने मांग की है कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को “असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए का उल्लंघन करने वाला” घोषित किया जाए। 

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