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न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

Public Lokpal
October 30, 2025

न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त


नई दिल्ली: न्यायमूर्ति सूर्यकांत को गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और वह 24 नवंबर को पदभार ग्रहण करेंगे।

केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए एक अधिसूचना जारी की।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत 23 नवंबर को पदमुक्त हो रहे न्यायमूर्ति भूषण आर. गवई का स्थान लेंगे।

वह लगभग 15 महीने तक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और 9 फरवरी, 2027 को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पदमुक्त होंगे।

हरियाणा के हिसार जिले में 10 फ़रवरी, 1962 को एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मे न्यायमूर्ति कांत 24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने।

वे देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर दो दशकों के अनुभव का खजाना लेकर आए हैं, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और लैंगिक समानता पर ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं।

न्यायमूर्ति कांत उस ऐतिहासिक पीठ का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था और निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई प्राथमिकी दर्ज न की जाए।

उन्होंने चुनाव आयोग से बिहार में 65 लाख बहिष्कृत मतदाताओं का विवरण सार्वजनिक करने का भी आग्रह किया, जिससे चुनावी पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश देकर इतिहास रच दिया।

न्यायमूर्ति कांत उस पीठ का हिस्सा थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जाँच के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति गठित की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों में "न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग" की आवश्यकता होती है।

उन्होंने रक्षा बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को भी बरकरार रखा और इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया। इसके अलावा, वे सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों द्वारा स्थायी कमीशन में समानता की माँग करने वाली याचिकाओं पर भी सुनवाई कर रहे हैं।

वे उस सात-न्यायाधीशों की पीठ में भी शामिल थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के फैसले को खारिज कर दिया था, जिससे संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था।

वे उस पीठ का हिस्सा थे जिसने पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई की थी और जिसने गैरकानूनी निगरानी के आरोपों की जाँच के लिए साइबर विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य को "राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट" नहीं मिल सकती।

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