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पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा
Public Lokpal
August 02, 2025
पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा
बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शनिवार को जद(एस) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
शनिवार को अदालत में प्रज्वल रो पड़े, उन्होंने न्यायाधीश से कम सजा की अपील की। उन्होंने अदालत को बताया कि वह बीई मैकेनिकल स्नातक हैं और हमेशा मेरिट के आधार पर पास हुए हैं।
प्रज्वल ने अदालत को बताया, "वे कहते हैं कि मैंने कई महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, लेकिन कोई भी महिला स्वेच्छा से शिकायत करने नहीं आई है, वे चुनाव (पिछले साल लोकसभा चुनाव) से छह दिन पहले आई थीं। अभियोजन पक्ष उन्हें जानबूझकर लाया और उनसे शिकायत दर्ज कराई।"
यह बताते हुए कि महिला (पीड़ित) ने कथित बलात्कार के बारे में अपने पति या रिश्तेदारों सहित किसी से शिकायत नहीं की थी, उन्होंने कहा कि जब कुछ वीडियो वायरल हुए तो वह आई और शिकायत दर्ज कराई।
अदालत की सज़ा के आगे झुकने की बात कहते हुए, प्रज्वल ने कहा, "मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। कृपया मुझे कम सज़ा दी जाए, यही मेरी अदालत से प्रार्थना है।"
पिछले साल मई में जर्मनी से आने पर गिरफ्तार किए गए प्रज्वल ने कहा, "मैंने अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ।"
सांसदों/विधायकों की विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने शुक्रवार को 34 वर्षीय प्रज्वल को उसके खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में दोषी ठहराया था।
अभियोजन पक्ष के वकीलों ने शनिवार को सज़ा सुनाए जाने से पहले सुनवाई के दौरान प्रज्वल रेवन्ना के लिए आजीवन कारावास की माँग की।
यह मामला 48 वर्षीय एक महिला से जुड़ा है, जो हसन ज़िले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार - हसन फार्म हाउस और बेंगलुरु स्थित आवास पर - बलात्कार किया गया और आरोपी ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया।





