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तरुण तेजपाल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2013 के बलात्कार केस में दोषी करार

Public Lokpal
August 06, 2026

तरुण तेजपाल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 2013 के बलात्कार केस में दोषी करार


बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में बरी करने के 2021 के फैसले को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया है।

एक खंडपीठ ने पूर्व के बरी किए जाने के खिलाफ गोवा सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि निचली अदालत का फैसला "त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों" पर आधारित था और उसने पीड़िता के घटना के बाद के व्यवहार की अनुचित जांच की थी।

तेजपाल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें धारा 376(2)(f) (विश्वास या अधिकार के पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा बलात्कार), धारा 376(2)(k) (नियंत्रण या आधिपत्य के पद पर व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के साथ-साथ यौन उत्पीड़न और निर्वस्त्र करने के इरादे से आपराधिक बल प्रयोग के आरोप शामिल हैं।

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