सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले को किया बंद, हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ याचिका खारिज

Public Lokpal
August 07, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने बोफोर्स मामले को किया बंद, हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ याचिका खारिज


भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं की बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर, दशकों पुराने बोफोर्स मामले के कानूनी अध्याय को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार अग्रवाल द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आपराधिक कार्यवाही को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी।

पीठ ने इतने पुराने मामले को जीवित रखने के औचित्य पर सवाल उठाया।

अदालत ने कहा कि जब दिल्ली हाईकोर्ट ने 2005 में ही सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया था और इसके बाद की अपीलें भी विफल हो चुकी थीं, तो अब सुनवाई के लिए कोई व्यावहारिक आधार नहीं बचा है। इस फैसले से 1986 के रक्षा सौदे से जुड़े कानूनी विवाद का हमेशा के लिए अंत हो गया है।

यह विवाद मार्च 1986 में भारतीय सेना के लिए 400 होवित्जर तोपों की आपूर्ति हेतु भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुए 1,437 करोड़ रुपये के अनुबंध से उपजा था।

1987 में यह आरोप लगा था कि इस सौदे को हासिल करने के लिए लगभग 64 करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत दी गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने हिंदुजा बंधुओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, सबूतों की कमी के कारण 2005 के हाईकोर्ट के फैसले ने इसे बंद कर दिया था।