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2008 मालेगांव विस्फोट मामला: पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी सात बरी

Public Lokpal
July 31, 2025

2008 मालेगांव विस्फोट मामला: पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी सात बरी


मालेगांव: राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। 

गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में हुए विस्फोट में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे।

लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर, मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, या यूएपीए, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मुकदमा चल रहा था।

एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा है और आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए।

अदालत ने कहा कि विस्फोट के सभी छह पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये और सभी घायलों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

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