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EC ने बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोका
Public Lokpal
May 21, 2024 | Updated: May 21, 2024
EC ने बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोका
कोलकाता: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए तमलुक से भाजपा के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय की कड़ी निंदा की है और उन्हें 21 मई को 17.00 बजे से 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान वे अपने सार्वजनिक बयानों में सावधानी बरतें।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा के उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ उनकी "अमर्यादित" टिप्पणी के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर सोमवार को अपना जवाब भेजा।
भाजपा ने गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से मैदान में उतारा है, जहां 25 मई को मतदान होगा। अपने नोटिस में, चुनाव आयोग ने कहा कि गंगोपाध्याय की टिप्पणी "हर मायने में गरिमा से परे" पाई गई है। साथ ही यह प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और राजनीतिक दलों को दी गई सलाह का उल्लंघन है।
मौजूदा लोकसभा चुनाव में गंगोपाध्याय चौथे राजनेता हैं जिन्हें महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी के लिए नोटिस भेजा गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष और कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत को क्रमशः ममता बनर्जी और कंगना रनौत के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के लिए नोटिस दिए जाने के बाद चुनाव आयोग द्वारा निंदा की गई।
चुनाव निकाय ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी यह सलाह दी कि वह अपनी पार्टी की ओर से सभी उम्मीदवारों और प्रचारकों को एक सलाह जारी करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियान अवधि के दौरान यह चूक दोबारा न हो।
आयोग के बयान के अनुसार, उसने "अभिजीत गंगोपाध्याय के उपरोक्त उत्तर में दी गई सामग्री और कथनों को ध्यान से पढ़ा है और दिए गए बयान को फिर से देखा है, और आश्वस्त है कि उन्होंने 'निम्न स्तर का व्यक्तिगत हमला किया है' और इस प्रकार आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया।”