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सुप्रीम कोर्ट: वंदे मातरम् गाने से इनकार करने पर नहीं मिल सकती दंडात्मक सजा

Public Lokpal
September 23, 2026

सुप्रीम कोर्ट: वंदे मातरम् गाने से इनकार करने पर नहीं मिल सकती दंडात्मक सजा


सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत अंतरात्मा या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर 'वंदे मातरम्' गाने से इनकार करने वाले किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे या दंडात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

कर्नाटक संगीतकार टी.एम. कृष्णा की याचिका पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी की।

यह याचिका हाल ही में 'प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट' में किए गए संशोधनों और उस सरकारी निर्देश को चुनौती देती है जिसके तहत 'वंदे मातरम्' के सभी छह छंदों को गाना अनिवार्य किया गया है।

अदालत ने अपने 1986 के ऐतिहासिक 'बिजो इम्मैनुअल' फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सम्मानपूर्वक मौन रहना अनादर नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरात्मा की रक्षा का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है, और इसका उल्लंघन करने वाले प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा की जाएगी। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार से औपचारिक जवाब तलब किया है।

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