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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: बिना अनुमति सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की जा सकेंगी अदालत की कार्यवाही

Public Lokpal
July 24, 2026

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: बिना अनुमति सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की जा सकेंगी अदालत की कार्यवाही


एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालती कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति के निकालने, एडिट करने, अपलोड करने, शेयर करने या उनसे पैसे कमाने (मॉनेटाइजेशन) पर रोक लगा दी है।

अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव (Secretary General) या संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिका में दिखाया गया था कि कैसे लाइव-स्ट्रीम की गई कार्यवाहियों के छोटे-छोटे, एडिटेड और बिना संदर्भ वाले क्लिप्स को सोशल मीडिया पर सनसनीखेज बनाकर वायरल किया जाता है।

अदालत ने कहा कि अदालती कार्यवाही को वायरल कंटेंट की तरह इस्तेमाल करना न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुँचाता है।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह रोक केवल सोशल मीडिया पर क्लिप्स के दुरुपयोग के लिए है और पत्रकारों द्वारा की जाने वाली निष्पक्ष और सटीक समाचार रिपोर्टिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

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