BIG NEWS
- बाबर के नाम पर धार्मिक इमारतों के नाम रखने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट से इनकार
- बिट्टू बजरंगी से शादी का झांसा देकर एक आदमी ने 30,000 रुपये ठगे, FIR दर्ज
- जेफरी एपस्टीन के साथ रिश्ते को लेकर किंग चार्ल्स III के भाई एंड्रयू पर गिरी गाज, यूके पुलिस ने किया गिरफ़्तार
- CRPF विधानसभा चुनावों के लिए राज्यों में सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार: DG
- अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह भारत नहीं छोड़ेंगे, जालसाज़ी की जांच में पूरा सहयोग का किया वादा
- SC ने राजनीति में की मुफ़्त संस्कृति की आलोचना, आर्थिक विकास और कार्य संस्कृति के रास्ते में बताया बाधा
- 10 राज्यों में 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को
- UP विधानसभा नगर निकाय कानूनों में कुष्ठ रोग से जुड़े आपत्तिजनक शब्द को हटाने के लिए पारित किया विधेयक
- चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को इस साल देनी होगी रजिस्ट्रेशन फीस
- क्या गर्मियों से पहले पाकिस्तान के लिए रावी का पानी बंद कर देगा भारत ?
बाबर के नाम पर धार्मिक इमारतों के नाम रखने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट से इनकार
Public Lokpal
February 20, 2026
बाबर के नाम पर धार्मिक इमारतों के नाम रखने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट से इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें मुगल बादशाह बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक इमारत के निर्माण या नाम रखने पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के याचिका पर सुनवाई करने में अनिच्छा दिखाने के बाद, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इसे वापस ले लिया।
वकील ने तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड MLA हुमायूं कबीर के पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद की एक कॉपी बनाने के ऐलान का ज़िक्र किया।
याचिका में केंद्र, राज्यों और दूसरों को बाबर या बाबरी मस्जिद या पूरे भारत में किसी भी दूसरे नाम पर किसी भी मस्जिद या धार्मिक इमारत के निर्माण, स्थापना या नाम रखने पर रोक लगाने या बैन लगाने के याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।



