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सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई शुल्कों पर रोक से किया इनकार, केंद्र से मांगा जवाब

Public Lokpal
September 28, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीआई शुल्कों पर रोक से किया इनकार, केंद्र से मांगा जवाब


सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह नीति 15 अक्टूबर से लागू होनी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार, आरबीआई और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता ने बिना पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श के वित्तीय बोझ डालने का आरोप लगाया था। हालांकि, अदालत ने इसे तकनीकी नीतिगत मामला मानते हुए फिलहाल रोक लगाने से मना कर दिया।

सरकार का पक्ष रखते हुए बताया गया कि 96% यूपीआई यूजर और ट्रांजेक्शन पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे। नए नियमों के तहत 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट भुगतानों पर 0.4% एमडीआर लगेगा, जबकि पी2पी ट्रांसफर और छोटे व्यापारियों के लिए यह पूरी तरह फ्री रहेगा। आवश्यक क्षेत्रों में मामूली शुल्क तय किए गए हैं। जवाब दाखिल होने के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी।

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