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आवारा कुत्तों के मामले में 3 नवंबर को पेश हों राज्यों के मुख्य सचिव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

Public Lokpal
October 27, 2025

आवारा कुत्तों के मामले में 3 नवंबर को पेश हों राज्यों के मुख्य सचिव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों के मामले में अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने कहा कि केवल दिल्ली नगर निगम और पश्चिम बंगाल तथा तेलंगाना राज्यों ने ही शीर्ष अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुपालन में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल किए हैं।

पीठ ने अनुपालन हलफनामा दाखिल न करने के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आलोचना करते हुए कहा कि उसके 22 अगस्त के आदेश में सभी बातें शामिल थीं।

पीठ आवारा कुत्तों से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं से आगे बढ़ाते हुए निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्ष बनाया जाए।

22 अगस्त के अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को टीका लगाए जाने पर रोक लगाने वाले अपने पहले के निर्देश को संशोधित करते हुए इसे "बहुत कठोर" बताया था और कुत्तों को नसबंदी और कृमिनाशक दवा देने के बाद ही छोड़ने का आदेश दिया था।

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