मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील पर कार्रवाई नहीं, सीजेआई ने जताई अनिच्छा

Public Lokpal
October 27, 2025

मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील पर कार्रवाई नहीं, सीजेआई ने जताई अनिच्छा


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने के लिए इच्छुक नहीं है। साथ ही, यह भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अदालत में नारे लगाना और जूते फेंकना स्पष्ट रूप से अदालत की अवमानना ​​का मामला है, लेकिन कानून के तहत यह पूरी तरह से संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है कि वह आगे बढ़े या नहीं।

पीठ ने कहा, "अवमानना ​​नोटिस जारी करने से मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने वाले वकील को अनुचित महत्व मिलेगा और घटना की अवधि बढ़ जाएगी।" साथ ही, पीठ ने कहा कि इस घटना को अपनी स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होने देना चाहिए।

पीठ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई की मांग की गई थी, जिन्होंने 6 अक्टूबर को अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगी।

उसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विभिन्न अदालतों में जूता फेंकने जैसी घटनाओं का विवरण एकत्र करने को कहा।

16 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग दूसरों की गरिमा और निष्ठा की कीमत पर नहीं किया जा सकता। साथ ही, उसने "अनियमित" सोशल मीडिया के खतरों के बारे में आगाह करते हुए कहा कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने जैसी घटनाएँ "पैसा कमाने के हथकंडे" के अलावा और कुछ नहीं हैं।

6 अक्टूबर को, एक चौंकाने वाली सुरक्षा चूक में, किशोर ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत कक्ष में उनकी ओर जूता फेंका, जिसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

अदालती कार्यवाही के दौरान और उसके बाद भी इस अभूतपूर्व घटना से अप्रभावित रहे मुख्य न्यायाधीश ने अदालत के अधिकारियों और अदालत कक्ष के अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मियों से इसे "अनदेखा" करने और दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ देने को कहा।

इस घटना की समाज के विभिन्न वर्गों में व्यापक निंदा हुई है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य न्यायाधीश से बात की है।