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48 घंटों के भीतर टिकट रद्द करना निःशुल्क, डीजीसीए ने हवाई टिकट वापसी नियमों में रखा महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव

Public Lokpal
November 08, 2025

48 घंटों के भीतर टिकट रद्द करना निःशुल्क, डीजीसीए ने हवाई टिकट वापसी नियमों में रखा महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव


नई दिल्ली: हवाई यात्रियों को जल्द ही बुकिंग के 48 घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने का विकल्प मिल सकता है। विमानन नियामक डीजीसीए ने टिकट वापसी नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने प्रस्ताव दिया है कि ट्रैवल एजेंट/पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदने की स्थिति में, "वापसी का दायित्व एयरलाइनों का होगा क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं"।

नियामक ने हवाई टिकटों की वापसी से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) में बदलावों पर विचार करते हुए कहा कि एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वापसी प्रक्रिया 21 कार्यदिवसों के भीतर पूरी हो जाए।

प्रस्तावित बदलाव हवाई टिकट वापसी से संबंधित चिंताओं और मुद्दों की पृष्ठभूमि में भी सामने आए हैं।

मसौदा सीएआर के अनुसार, "जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया जाता है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री द्वारा त्रुटि बताए जाने पर एयरलाइन उसी व्यक्ति के नाम पर सुधार के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगी।"

डीजीसीए के अनुसार, एयरलाइन टिकट बुक करने के 48 घंटे बाद तक 'लुक-इन विकल्प' प्रदान करेगी।

"इस अवधि के दौरान, यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, सिवाय उस संशोधित उड़ान के सामान्य प्रचलित किराए के जिसके लिए टिकट में संशोधन किया जाना है।"

इसके अलावा, यह सुविधा उन उड़ानों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिनके प्रस्थान में घरेलू उड़ान के लिए 5 दिन से कम और अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए 15 दिन से कम समय बचा हो, जब टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया हो।

मसौदा सीएआर में कहा गया है, "प्रारंभिक बुकिंग समय के 48 घंटे के बाद, यह विकल्प उपलब्ध नहीं है और यात्री को संशोधन के लिए संबंधित रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा"।

एक अन्य प्रस्ताव यह है कि एयरलाइंस किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण यात्री द्वारा टिकट रद्द करने की स्थिति में टिकट वापस कर सकती हैं या क्रेडिट शेल प्रदान कर सकती हैं।

डीजीसीए ने मसौदा सीएआर पर हितधारकों से 30 नवंबर तक टिप्पणियां मांगी हैं।

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