सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आवारा कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में पहुँचाएँ

Public Lokpal
November 07, 2025

सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आवारा कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में पहुँचाएँ


नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शैक्षणिक केंद्रों और अस्पतालों जैसे संस्थागत क्षेत्रों में कुत्तों के काटने के मामलों में "खतरनाक वृद्धि" पर संज्ञान लिया और निर्देश दिया कि ऐसे कुत्तों को निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में पहुँचाया जाए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने आवारा कुत्तों के मामले में कई निर्देश जारी किए, जिनमें अधिकारियों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों और अन्य आवारा पशुओं को हटाना और उन्हें निर्दिष्ट आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करने का निर्देश देना शामिल है।

पीठ ने अधिकारियों को कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों आदि के परिसरों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने का निर्देश दिया।