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कांवड़ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी द्वारा भोजनालयों पर जारी निर्देशों पर बढ़ाई अंतरिम रोक

Public Lokpal
July 26, 2024

कांवड़ यात्रा: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और एमपी द्वारा भोजनालयों पर जारी निर्देशों पर बढ़ाई अंतरिम रोक


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कुछ राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगाते हुए अपना अंतरिम आदेश बरकरार रखा, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपनी दुकानों के बाहर अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया था। 

मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गई, तथा अंतरिम रोक आदेश प्रभावी रहा। शीर्ष अदालत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, "हमारा आदेश स्पष्ट है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना चाहता है, तो हमने उसे नहीं रोका है। हमारा आदेश था कि किसी को भी अपना नाम लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।"

निर्देश जारी होने के बाद इस मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया, विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये आदेश "सांप्रदायिक और विभाजनकारी" हैं। उनका दावा है कि ये मुसलमानों और अनुसूचित जातियों को उनकी पहचान बताने के लिए मजबूर करके टारगेट करते हैं। इसके विपरीत, भाजपा ने निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि इसे कानून और व्यवस्था की चिंताओं को दूर करने और कांवड़ यात्रा तीर्थयात्रियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए लागू किया गया था।

यूपी सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश उत्तर प्रदेश द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में अपने निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं का विरोध करने के बाद आए हैं। अपने हलफनामे में, यूपी सरकार ने कहा कि यह निर्देश कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था।

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