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सरकार ने दिया Telegram को पायरेटेड कंटेंट पर रोक लगाने का निर्देश, 15 दिनों में मांगी एक्शन रिपोर्ट

Public Lokpal
July 04, 2026

सरकार ने दिया Telegram को पायरेटेड कंटेंट पर रोक लगाने का निर्देश, 15 दिनों में मांगी एक्शन रिपोर्ट


नई दिल्ली: सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि केंद्र ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram को एक नोटिस जारी किया है। इसमें प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड फिल्मों, OTT कंटेंट और कॉपीराइट वाले अन्य ऑडियो-विजुअल मटीरियल के बड़े पैमाने पर फैलने पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Telegram से 15 दिनों के भीतर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि यह सरकार के नज़रिए में बदलाव का संकेत है - अब सरकार सिर्फ़ अलग-अलग कंटेंट को हटाने के बजाय, पायरेसी रोकने के लिए प्लेटफॉर्म को ज़िम्मेदार ठहराने पर ज़ोर दे रही है।

PTI के हवाले से अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने Telegram को सूचित किया है कि कॉपीराइट का उल्लंघन सिर्फ़ एक सिविल उल्लंघन नहीं है, बल्कि कॉपीराइट एक्ट, 1957 और सिनेमैटोग्राफ़ एक्ट, 1952 के तहत एक आपराधिक अपराध भी है।

अधिकारियों ने कहा, "मंत्रालय ने साफ़ कर दिया है कि Telegram सिर्फ़ इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता कि सरकार एक-एक करके पायरेसी वाले चैनल की पहचान करे। IT एक्ट, 2000 और IT नियम, 2021 के तहत ज़रूरी सावधानी बरतने के लिए, सिर्फ़ प्रतिक्रिया देने वाला या एक-एक करके चैनल हटाने वाला तरीका काफ़ी नहीं हो सकता।"

यह नोटिस केंद्र द्वारा Meta के ख़िलाफ़ रेगुलेटरी कार्रवाई शुरू करने के कुछ दिनों बाद आया है।

बुधवार को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने WhatsApp के प्रस्तावित यूज़रनेम फ़ीचर को लेकर कंपनी को नोटिस जारी किया था और बाद में बच्चों के यौन शोषण वाले मटीरियल को बढ़ावा देने वाले Instagram विज्ञापनों को लेकर Meta को तलब करने का फ़ैसला किया था।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फ़िल्म निर्माताओं, OTT प्लेटफॉर्म और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए Telegram के शिकायत निवारण तंत्र (grievance redressal mechanism) के बारे में जानकारी मांगी है।

सूत्रों ने बताया कि प्लेटफॉर्म को याद दिलाया गया है कि एक मध्यस्थ (intermediary) के तौर पर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और IT नियमों के तहत सावधानी बरतना उसकी ज़िम्मेदारी है।

एक अधिकारी ने कहा, "सरकार ने साफ़ कर दिया है कि पायरेटेड कंटेंट का लगातार उपलब्ध रहना, नियमों का ठीक से पालन न करना या अधूरा जवाब देने पर लागू कानूनी ढांचे के तहत आगे की जांच और कार्रवाई हो सकती है। यह कार्रवाई भारत की क्रिएटर इकोनॉमी, फ़िल्म इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टर्स, OTT प्लेटफॉर्म, निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स की सुरक्षा के लिए की गई है।"

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