15 दस्तावेज़ पेश करने के बावजूद साबित नहीं कर पाया नागरिकता; गुवाहाटी HC ने उसे घोषित किया 'विदेशी'

Public Lokpal
July 03, 2026

15 दस्तावेज़ पेश करने के बावजूद साबित नहीं कर पाया नागरिकता; गुवाहाटी HC ने उसे घोषित किया 'विदेशी'


गुवाहाटी: असम के एक व्यक्ति ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उसे "विदेशी" घोषित किया गया था। उसने अपनी भारतीय नागरिकता के दावे के समर्थन में 15 दस्तावेज़ पेश किए। हालाँकि, हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि वह कानूनी रूप से अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहा।

कामरूप (मेट्रोपॉलिटन), गुवाहाटी के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नंबर 4 ने 28 फरवरी, 2019 को दिहाड़ी मजदूर अमीनुल हक को विदेशी घोषित किया था। इसके बाद उसने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी।

अपने दावे के समर्थन में, हक ने 15 दस्तावेज़ पेश किए, जिनमें उसका पैन कार्ड, वोटर लिस्ट, वोटर पहचान पत्र, 1951 के नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न (NRC) की कंप्यूटर से बनी कॉपी (जिसमें उसके पिता और दादा-दादी के नाम थे) और 1973 में खरीदे गए ज़मीन के प्लॉट की मूल बिक्री डीड शामिल थी।

हालाँकि, जस्टिस कल्याण राय सुराना और शमीमा जहान की डिवीज़न बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया था, वे या तो सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं थे या उसकी नागरिकता साबित करने के लिए अपर्याप्त थे।

कोर्ट ने 30 जून के अपने फैसले में कहा, "हालांकि याचिकाकर्ता ने 15 दस्तावेज़ पेश किए थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इनसे उसे यह साबित करने में मदद मिली कि वह फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 9 के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर पाया है—यानी यह साबित करना कि वह विदेशी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक है।"

याचिकाकर्ता के पिता ने ट्रिब्यूनल के सामने उसे अपना बेटा बताया था। हालाँकि, हाई कोर्ट ने कहा कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्यवाही में केवल लिखित बयान और मौखिक गवाही ही काफी नहीं है।

कोर्ट ने कहा, "जिस तथ्य पर विवाद है, उसे संबंधित व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज़ी सबूत पेश करके साबित करना होगा जो स्वीकार्य और प्रासंगिक हों।"

एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए, बेंच ने कहा कि NRC के अंश (एक्सट्रैक्ट) पर निवास स्थान साबित करने के लिए तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि वह कानून की ज़रूरतों को पूरा न करता हो। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया 1951 का NRC एक्सट्रैक्ट सिर्फ़ कंप्यूटर से निकला प्रिंटआउट था और उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 65B के तहत ज़रूरी सर्टिफ़िकेट नहीं था।

कोर्ट ने यह भी देखा कि ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता के कथित दादा के नाम पर पेश किए गए 1973 के ज़मीन बिक्री दस्तावेज़ को खारिज कर दिया था, क्योंकि प्रॉपर्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही यह बताया गया था कि वह प्रॉपर्टी दादा के कानूनी वारिसों को क्यों नहीं मिली।

यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता सबूतों को समझने के ट्रिब्यूनल के तरीके में कोई साफ़ गलती नहीं दिखा पाया, हाई कोर्ट को ट्रिब्यूनल की राय में दखल देने की कोई वजह नहीं दिखी।

फ़ैसले में कहा गया, "...कोर्ट को ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि इस रिट याचिका में चुनौती दी गई राय तथ्यों या कानून के लिहाज़ से गलत है। याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि वह राय किसी भी तरह से गलत या तर्कहीन थी। इसलिए, यह चुनौती खारिज की जाती है और नतीजतन, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।"