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बेटी की शिक्षा के लिए पैसे देने के लिए कानूनन बाध्य हैं माता-पिता : सुप्रीम कोर्ट
Public Lokpal
January 09, 2025
बेटी की शिक्षा के लिए पैसे देने के लिए कानूनन बाध्य हैं माता-पिता : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि बेटी के पास अपने माता-पिता से शिक्षा का खर्च वसूलने का एक अविभाज्य, कानूनी रूप से लागू करने योग्य और वैध अधिकार है। उन्हें अपने साधनों के भीतर आवश्यक धन मुहैया कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ की टिप्पणी एक वैवाहिक विवाद में आई, जिसमें अलग हुए जोड़े की बेटी, जो आयरलैंड में पढ़ रही थी, ने अपनी मां को दिए जा रहे कुल गुजारा भत्ते के हिस्से के रूप में अपने पिता द्वारा उसकी पढ़ाई के लिए दिए गए 43 लाख रुपये लेने से इनकार कर दिया।
पीठ के 2 जनवरी के आदेश में कहा गया, "बेटी होने के नाते, उसे अपने माता-पिता से शिक्षा का खर्च वसूलने का एक अविभाज्य, कानूनी रूप से लागू करने योग्य, वैध और वैध अधिकार है। हम केवल इतना ही देखते हैं कि बेटी को अपनी शिक्षा जारी रखने का मौलिक अधिकार है, जिसके लिए माता-पिता को अपने वित्तीय संसाधनों की सीमा के भीतर आवश्यक धन मुहैया कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है।"
इसमें कहा गया है कि पक्षकारों की बेटी ने अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए राशि रखने से इनकार कर दिया और उससे पैसे वापस लेने को कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया।
अदालत ने कहा कि बेटी कानूनी रूप से राशि की हकदार थी। पिता ने बिना किसी ठोस कारण के पैसे खर्च कर दिए, जिससे संकेत मिलता है कि वह अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम था।
अदालत ने कहा, "प्रतिवादी संख्या 2 (बेटी) को इस तरह से उस राशि को रखने का अधिकार है। इसलिए उसे अपीलकर्ता (मां) या प्रतिवादी संख्या 1 (पिता) को वह राशि वापस करने की आवश्यकता नहीं है, और वह इसे अपनी इच्छानुसार उचित रूप से विनियोजित कर सकती है।"
पीठ ने 28 नवंबर, 2024 को अलग हुए जोड़े द्वारा किए गए समझौते का उल्लेख किया, जिस पर बेटी ने भी हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने कहा कि पति अपनी अलग हुई पत्नी और बेटी को कुल 73 लाख रुपये देने के लिए सहमत हुआ था, जिसमें से 43 लाख रुपये उसकी बेटी के शैक्षणिक लक्ष्यों के लिए और बाकी उसकी पत्नी के लिए थे। इसने पाया कि चूंकि पत्नी को उसका 30 लाख रुपये का हिस्सा मिल चुका है और दोनों पक्ष पिछले 26 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं, इसलिए पीठ को आपसी सहमति से तलाक का आदेश न देने का कोई कारण नहीं दिखता।
अदालत ने कहा, "इसके परिणामस्वरूप, हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और आपसी सहमति से तलाक का आदेश देकर दोनों पक्षों की शादी को भंग करते हैं।"
अदालत ने आगे निर्देश दिया कि समझौते के परिणामस्वरूप, पक्षों को एक-दूसरे के खिलाफ कोई अदालती मामला नहीं चलाना चाहिए और अगर किसी फोरम के समक्ष कोई मामला लंबित है, तो उसे समझौते के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
उसने कहा, "पक्षों का भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा और वे समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करेंगे, जो इस आदेश का हिस्सा होंगे।" पीटीआई






