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यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को दी अंतरिम जमानत

Public Lokpal
January 14, 2025

यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को दी अंतरिम जमानत


जोधपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू संत आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। आसाराम 2013 में अपने आश्रम में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

यह एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें एक अन्य बलात्कार मामले में 31 मार्च तक जमानत दिए जाने के बाद आया है। कोर्ट ने कहा था कि आसाराम कई बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है।

शीर्ष अदालत द्वारा चिकित्सा आधार पर राहत दिए जाने के तुरंत बाद आसाराम के वकीलों ने हाईकोर्ट में सजा के निलंबन की याचिका दायर की।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी। उन्होंने कहा कि याचिका की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के समान है।

आसाराम के वकील निशांत बोरा ने कहा, "हमने तर्क दिया कि याचिका की प्रकृति सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के समान है और इस मामले में भी आधार वैध हैं।" 

उन्होंने कहा कि आसाराम की अंतरिम जमानत की शर्तें वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को तय की थीं, सिवाय एक के। बोरा ने कहा, "अगर आसाराम बाहर (जोधपुर) जाना चाहता है, तो उसे अपने साथ जाने के लिए कहे गए तीन कांस्टेबलों का खर्च उठाना होगा।" 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आसाराम को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ दिनों बाद पीड़िता के पिता ने हैरानी जताई और कहा कि वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। 

इस मामले में दो गवाहों की हत्या के लिए कथित तौर पर आसाराम बाबू को जिम्मेदार बताते हुए पीड़िता के पिता ने कहा, "सरकार कहती है कि नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए कानून मौजूद हैं, लेकिन आसाराम के मामले में अदालत लगातार नरमी बरत रही है।" 

जोधपुर में एक विशेष जनजाति की नाबालिग लड़की से 2013 में अपने आश्रम में बलात्कार करने के लिए अप्रैल 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसे 12 बार जमानत देने से इनकार किया जा चुका है।

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