BIG NEWS
- संध्या थिएटर भगदड़ मामले में महिला की मौत के मामले में 'पुष्पा 2' अभिनेता अल्लू अर्जुन गिरफ्तार
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक को दी मंजूरी
- दिल्ली की महिलाओं को मिलेगा 1000 रुपया महीना, केजरीवाल का बड़ा दांव, साथ ही यह वादा भी
- राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर बने
सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा न देने के अपने आदेश को पलटा, नई पीठ करेगी फैसला
Public Lokpal
November 08, 2024
सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा न देने के अपने आदेश को पलटा, नई पीठ करेगी फैसला
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 बहुमत से अपने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मांग सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस मुद्दे पर तीन न्यायाधीशों की एक अलग पीठ फैसला करेगी।
अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में 1967 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि 1920 में शाही कानून के जरिए स्थापित यह संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाया, शुक्रवार को उनका आखिरी कार्य दिवस था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने उनके साथ सहमति जताई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा ने असहमति जताई।
शीर्ष अदालत का यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले के बाद एक याचिका पर आया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।