post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
BIG NEWS

सुप्रीम कोर्ट का नीट प्रदर्शनों पर आदेश: FIR वापस लेने की राज्यों को छूट, गंभीर अपराधों में राहत नहीं

Public Lokpal
August 03, 2026

सुप्रीम कोर्ट का नीट प्रदर्शनों पर आदेश: FIR वापस लेने की राज्यों को छूट, गंभीर अपराधों में राहत नहीं


सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली और राज्य सरकारें नीट-पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में छात्रों और नागरिकों पर दर्ज FIR को वापस ले सकती हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने निर्देश दिया कि "आपराधिक इतिहास" (criminal antecedents) का अर्थ केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से है।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और छोटे-मोटे मामलों का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों को राहत मिलेगी, जबकि गंभीर हिंसा या तोड़फोड़ में शामिल लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी।

शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटें, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और गंभीर अपराधों में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।

NEWS YOU CAN USE

Top Stories

post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

Advertisement

Pandit Harishankar Foundation

Videos you like

Watch More