दिल्ली कोर्ट ने पहलवानों के उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह बरी

Public Lokpal
August 03, 2026
दिल्ली कोर्ट ने पहलवानों के उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह बरी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवारे ने इन-कैमरा कार्यवाही के दौरान यह फैसला सुनाते हुए सह-आरोपी व WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी बरी कर दिया।
यह मामला 2023 में जंतर-मंतर पर शीर्ष पहलवानों के तीखे प्रदर्शन और दर्ज एफआईआर के बाद शुरू हुआ था। मई 2024 में अदालत ने आईपीसी की धाराओं के तहत शीलभंग, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी के आरोप तय किए थे।
इससे पहले नाबालिग से जुड़ा पोक्सो मामला पुलिस रिपोर्ट के बाद बंद हो गया था। फैसले के बाद बृजभूषण ने खुद को निर्दोष बताया है, जबकि शिकायतकर्ता कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं।

