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सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व PM मनमोहन सिंह के खिलाफ केस किया बंद

Public Lokpal
July 29, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व PM मनमोहन सिंह के खिलाफ केस किया बंद


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस को बंद कर दिया और उन्हें समन भेजने के आदेश को रद्द कर दिया।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें पूर्व PM और अन्य लोगों को क्लीन चिट दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज के पास CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और मामले का संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था।

"अपीलकर्ता के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के कारण, इस अपील को निष्फल मानकर निपटाया जा सकता था। लेकिन स्पेशल जज द्वारा संज्ञान लेने और अपीलकर्ता को समन भेजने के पहलू पर विचार करने के लिए, हमने CBI द्वारा दायर दोनों क्लोजर रिपोर्ट देखी हैं।

"जांच एजेंसी की रिपोर्ट स्वीकार करने के संबंध में इस अदालत द्वारा लगातार तय किए गए संबंधित पैमानों को ध्यान में रखते हुए, हम संतुष्ट हैं कि जज के पास CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और संज्ञान लेने का कोई कारण नहीं था। हम अपील स्वीकार करते हैं और विवादित फैसले को रद्द करते हैं। नतीजतन, हम CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हैं और मामले को बंद करते हैं," बेंच ने कहा।

2005 में ओडिशा में तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक के आवंटन से जुड़े कोयला घोटाले के मामले में एक स्पेशल कोर्ट ने सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारख और तीन अन्य लोगों को आरोपी के तौर पर समन भेजा था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और उस आदेश पर रोक लगा दी।

सिंह ने अपने जैसे सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी न होने का सवाल उठाया और कोयला ब्लॉक आवंटन से जुड़े अपने फैसले में किसी भी तरह की आपराधिकता से इनकार किया।

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