लोकसभा में सख्त एंटी-पेपर लीक बिल पास

Public Lokpal
July 29, 2026

लोकसभा में सख्त एंटी-पेपर लीक बिल पास


विपक्ष के भारी हंगामे और तीखी बहस के बीच लोकसभा ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' ध्वनि मत से पारित कर दिया है।

इस नए संशोधन विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक रोकने के लिए सजा के प्रावधानों को बेहद कड़ा किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत रूप से दोषियों के लिए न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 से 10 साल कर दी गई है, साथ ही जुर्माने की सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है।

संगठित सिंडिकेट और सेवा प्रदाताओं के लिए 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने और वरिष्ठ प्रबंधन की जवाबदेही तय की गई है।

मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन, 2 महीने के भीतर जांच पूरी करने और 3 महीने के भीतर ट्रायल खत्म करने का सख्त समयसीमा प्रावधान किया गया है।

सरकार ने इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, जबकि विपक्ष ने बेरोजगारी और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठाए। अब यह बिल विचार के लिए राज्यसभा भेजा गया है।