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लखनऊ में आग: 2016 में बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी हुआ था, बाद में वापस ले लिया गया
Public Lokpal
June 23, 2026
लखनऊ में आग: 2016 में बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी हुआ था, बाद में वापस ले लिया गया
लखनऊ: अधिकारियों के मुताबिक, अलीगंज की जिस बिल्डिंग में सोमवार को आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई, उसके खिलाफ़ एक दशक पहले कथित तौर पर बिना मंज़ूरी के निर्माण के लिए गिराने की कार्रवाई शुरू की गई थी। यह जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के रिकॉर्ड से मिली है।
हालांकि, गिराने का आदेश जारी होने के दो महीने से भी कम समय में उसे वापस ले लिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि अलीगंज स्कीम के सेक्टर D में मौजूद MS/102/D प्रॉपर्टी मूल रूप से 11 जुलाई, 1980 को लॉटरी के ज़रिए LDA की हायर-परचेज़ स्कीम के तहत विजय कुमार को अलॉट की गई थी। नवंबर 1980 में एग्रीमेंट होने के बाद, प्रॉपर्टी का कब्ज़ा अलॉटी को सौंप दिया गया था।
बाद में 2005 में सेल डीड के ज़रिए यह प्रॉपर्टी विजय कुमार और उनकी पत्नी उषा के नाम पर रजिस्टर कराई गई। 19 जनवरी, 2013 को इस जोड़े ने प्रॉपर्टी वीरेंद्र प्रताप शुक्ला और सुरेंद्र प्रताप शुक्ला को बेच दी, जिसके बाद LDA ने 7 अगस्त, 2014 को उनके पक्ष में म्यूटेशन (स्वामित्व हस्तांतरण) किया।
अधिकारियों ने बताया कि 1,992 वर्ग फुट के प्लॉट पर आवासीय बिल्डिंग प्लान के लिए 20 अगस्त, 2014 को अथॉरिटी की सेल्फ-सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत मंज़ूरी दी गई थी।
इसके बाद, LDA को साइट पर कथित तौर पर बिना मंज़ूरी के निर्माण का पता चला और उसने वीरेंद्र प्रताप शुक्ला के खिलाफ़ मामला दर्ज किया। मामले की जांच के बाद, सक्षम अधिकारी ने 10 मई, 2016 को गिराने का आदेश जारी किया।
हालांकि, रिकॉर्ड बताते हैं कि गिराने का आदेश 5 जुलाई, 2016 को - यानी दो महीने से भी कम समय बाद - रद्द कर दिया गया था। अधिकारियों ने आदेश वापस लेने के कारणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।
सोमवार को लगी आग के बाद बिल्डिंग के रेगुलेटरी इतिहास और नियमों के पालन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि घटना के बाद चल रही जांच के तहत मंज़ूरी, मालिकाना हक में बदलाव और प्रवर्तन कार्रवाई से जुड़े संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा की जा रही है।




