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नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज

Public Lokpal
November 30, 2025

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज


नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने ED की शिकायत पर नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और दूसरे आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह एजेंसी इस हाई-प्रोफाइल केस में मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है। इस केस में आरोप है कि पार्टी के पहले परिवार ने अपने फायदे के लिए अपने पद का "गलत इस्तेमाल" किया।

ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने 3 अक्टूबर को गांधी परिवार और सात अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

पुलिस ने FIR में IPC की धारा 120B (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी), 403 (बेईमानी से प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल), 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सजा) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप लगाए हैं। FIR में गांधी परिवार, कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा, यंग इंडियन (YI) और डोटेक्स मर्चेंडाइज लिमिटेड जैसी कंपनियों, डोटेक्स प्रमोटर सुनील भंडारी, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और कुछ अज्ञात लोगों के नाम हैं।

अप्रैल में दिल्ली की एक कोर्ट में फाइल की गई ED की चार्जशीट में भी इन एंटिटीज़ का नाम आरोपी के तौर पर है (दूसरे अनजान लोगों को छोड़कर)। कोर्ट ने अभी तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है और अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है।

कांग्रेस पार्टी ने पहले इस जांच को "छोटी-मोटी बदले की कार्रवाई" कहा था और ED को BJP का "कोएलिशन पार्टनर" कहा था।

सूत्रों के मुताबिक, ED ने पुलिस FIR रजिस्टर करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 66(2) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया। यह सेक्शन फेडरल एजेंसी को किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा क्रिमिनल प्रिडिकेट ऑफेंस के रजिस्ट्रेशन के लिए सबूत शेयर करने की इजाज़त देता है ताकि वह बाद में जांच को आगे बढ़ाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सके।

सूत्रों ने बताया कि FIR, ED के केस और चार्जशीट को मज़बूत करने का काम करेगी। यह चार्जशीट दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट के आदेश से आई है। इस आदेश में BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी की 26 जून, 2014 को नेशनल हेराल्ड के मामलों में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ एक प्राइवेट शिकायत पर संज्ञान लिया गया था।

FIR ने 4 सितंबर को EOW को भेजे गए एक लेटर में ED द्वारा लगाए गए आरोपों पर संज्ञान लिया है। ED के कम्युनिकेशन का कंटेंट वैसा ही है जैसा माना जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में कहा है।

ED ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया था कि कई बड़े राजनीतिक लोगों ने एक "क्रिमिनल साज़िश" रची थी। इसमें सोनिया गांधी की लीडरशिप वाली कांग्रेस पार्टी का पहला परिवार, उनके MP बेटे राहुल गांधी के अलावा दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस और दुबे, पित्रोदा और एक प्राइवेट कंपनी यंग इंडियन शामिल हैं। इन पर AJL की 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी पर धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में कथित तौर पर शामिल होने का आरोप है।

AJL, नेशनल हेराल्ड न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म (अखबार और वेब पोर्टल) का पब्लिशर है और इसका मालिक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है।

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के मेजोरिटी शेयरहोल्डर हैं, जिनमें से हर एक के पास 38 परसेंट शेयर हैं।

कुछ साल पहले इस मामले में ED ने उनसे घंटों पूछताछ की थी। ED ने दावा किया कि उसकी जांच में "पक्का" पाया गया है कि यंग इंडियन, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की "फायदेमंद" मालिकाना हक वाली एक प्राइवेट कंपनी है, ने AJL की 2,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी सिर्फ़ 50 लाख रुपये में "खरीदी", जिससे उसकी कीमत काफ़ी कम हो गई।

माना जा रहा है कि चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने यंग इंडियन (YI) कंपनी के ज़रिए पब्लिक के पैसे को अपने इस्तेमाल के लिए बदलकर अपने और अपने बेटे राहुल गांधी के पर्सनल फायदे के लिए AICC की पूर्व प्रेसिडेंट के तौर पर अपने पद का "गलत इस्तेमाल" किया।

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