तमाम नियमों का पालन न करने पर RBI ने HDFC बैंक पर लगा दी 91 लाख रुपये की पेनल्टी

Public Lokpal
November 29, 2025

तमाम नियमों का पालन न करने पर RBI ने HDFC बैंक पर लगा दी 91 लाख रुपये की पेनल्टी


मुंबई: रिज़र्व बैंक ने HDFC बैंक पर कानूनी और रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने पर 91 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है। एक नोट में, RBI ने कहा कि यह पेनल्टी “बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के कुछ नियमों का उल्लंघन करने और ‘एडवांस पर ब्याज दर’, ‘बैंकों द्वारा फाइनेंशियल सर्विस की आउटसोर्सिंग में रिस्क और कोड ऑफ़ कंडक्ट को मैनेज करने के लिए गाइडलाइन’ और KYC नियमों को ठीक से पूरा न करने पर लगाई गई है।”

नोट में कहा गया कि 2020 में, HDFC बैंक को उसके खराब IT सेफ्टी सिस्टम की वजह से नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर को जोड़ने से बैन कर दिया गया था। यह बैन एक साल से ज़्यादा समय तक तब तक चला जब तक कि बैंक अपने IT सिस्टम को ठीक और बेहतर नहीं कर पाया। 25 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर के साथ, HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला बैंक है।

सेंट्रल बैंक ने कहा कि यह सज़ा तब हुई जब देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक के सुपरवाइज़री इवैल्यूएशन के लिए 31 मार्च, 2024 तक उसकी फ़ाइनेंशियल स्थिति के बारे में एक स्टैच्युटरी इंस्पेक्शन किया गया था। 

साथ ही, यह सज़ा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियमों, RBI के निर्देशों और उससे जुड़े पत्राचार का पालन न करने के सुपरवाइज़री नतीजों के लिए है और बैंक का नोटिस पर जवाब संतोषजनक नहीं था।

RBI ने कहा कि बैंक ने एक ही लोन कैटेगरी में कई बेंचमार्क अपनाए, और उसने कुछ कस्टमर्स के KYC नॉर्म्स का पालन तय करने का काम अपने आउटसोर्सिंग एजेंटों को आउटसोर्स कर दिया।

RBI ने कहा, साथ ही, बैंक की एक पूरी तरह से मालिकाना हक़ वाली सब्सिडियरी ने ऐसा बिज़नेस किया जो BR एक्ट के सेक्शन 6 के तहत मंज़ूर नहीं है। हालांकि, सेंट्रल बैंक ने कहा कि यह जुर्माना स्टैच्युटरी और रेगुलेटरी कम्प्लायंस में कमियों पर आधारित है और यह बैंक द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी ट्रांज़ैक्शन या एग्रीमेंट की वैलिडिटी पर नहीं है।