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NEET के दोबारा टेस्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने Telegram पर रोक को रखा बरक़रार
Public Lokpal
June 19, 2026
NEET के दोबारा टेस्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने Telegram पर रोक को रखा बरक़रार
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 21 जून को होने वाले अहम NEET-UG री-टेस्ट (दोबारा परीक्षा) से पहले Telegram का एक्सेस कुछ समय के लिए रोकने के सरकार के फैसले को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि यह कदम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं था क्योंकि इस मैसेजिंग ऐप के ज़रिए बड़ी मात्रा में कंटेंट को "ऑटोमेटेड तरीके से फैलाया" जा सकता है।
हाई कोर्ट ने अपने 39 पेज के फैसले में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के उस फैसले को सही ठहराया, जो 21 जून को नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) यानी NEET-UG की निष्पक्ष दोबारा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' की धारा 69A के तहत लिया गया था।
12 मई को, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के आरोपों के बीच मेडिकल एडमिशन के लिए 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा को रद्द कर दिया था।




