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कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और गौतम अडानी पर वीडियो के प्रसार पर 31 जनवरी तक लगाई रोक
Public Lokpal
October 27, 2026
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और गौतम अडानी पर वीडियो के प्रसार पर 31 जनवरी तक लगाई रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट ने "हाउ मोदी एंड अडानी स्टोल इंडिया: द फ्रेंडशिप फाइल्स" शीर्षक वाले एक वृत्तचित्र के प्रकाशन, साझाकरण और अपलोड करने पर 31 जनवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है।
जस्टिस आर्यक दत्त की पीठ ने अडानी एंटरप्राइजेज की याचिका पर यह आदेश जारी किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि वीडियो में लगाए गए आरोप झूठे, मानहानिकारक और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने वाले हैं।
अदालत ने यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को इस सामग्री से संबंधित लिंक हटाने और वीडियो क्लिप बंद करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा, प्लेटफॉर्मों को विज्ञापन राजस्व का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और इस वीडियो से कमाई पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा का अधिकार सुरक्षित है, हालांकि यह रोक केवल इस विवादित वीडियो पर लागू होती है और निष्पक्ष रिपोर्टिंग या आलोचना को नहीं रोकती है।





