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पाकिस्तान की संसद ने राष्ट्रपति और वर्तमान सेना प्रमुख को दी आजीवन उन्मुक्ति, जानें इससे क्या होगा

Public Lokpal
November 13, 2025

पाकिस्तान की संसद ने राष्ट्रपति और वर्तमान सेना प्रमुख को दी आजीवन उन्मुक्ति, जानें इससे क्या होगा


इस्लामाबाद: पाकिस्तान की संसद ने गुरुवार को एक व्यापक संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रपति और वर्तमान सेना प्रमुख को आजीवन उन्मुक्ति प्रदान की गई है। हालांकि आलोचकों ने चेतावनी दी है कि यह कदम लोकतांत्रिक नियंत्रण और न्यायिक स्वतंत्रता को कमज़ोर करेगा।

दो-तिहाई बहुमत से पारित 27वाँ संशोधन, रक्षा बलों के नए प्रमुख की भूमिका के तहत सैन्य शक्ति को भी सुदृढ़ करता है और एक संघीय संवैधानिक न्यायालय की स्थापना करता है।

इन बदलावों के तहत सेना प्रमुख असीम मुनीर, जिन्हें मई में भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष के बाद हाल ही में फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था, को थल सेना, वायु सेना और नौसेना की कमान सौंपी गई है।

मुनीर, अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों की तरह, आजीवन सुरक्षा का आनंद लेंगे।

फील्ड मार्शल, वायु सेना मार्शल या एडमिरल ऑफ द फ्लीट के पद पर पदोन्नत होने वाला कोई भी अधिकारी अब आजीवन पद और विशेषाधिकार बनाए रखेगा, वर्दी में रहेगा, और आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति का आनंद लेगा - ये सुरक्षाएँ पहले केवल राष्ट्राध्यक्ष के लिए आरक्षित थीं।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी छूट

इस्लामाबाद स्थित वकील ओसामा मलिक ने कहा, "यह संवैधानिक संशोधन तानाशाही को बढ़ावा देगा और इस देश में लोकतंत्र की जो थोड़ी-बहुत झलक थी, वह भी खत्म हो जाएगी।"

उन्होंने एएफपी को बताया, "यह न केवल सेना की गतिविधियों पर नागरिक निगरानी को हटा देगा, बल्कि उस सैन्य पदानुक्रम को भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा जहाँ संयुक्त प्रमुख प्रणाली के तहत सभी सेना प्रमुखों को समान माना जाता था।"

यह संशोधन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भी छूट प्रदान करता है, जिससे उन्हें किसी भी आपराधिक मुकदमे से सुरक्षा मिलती है।

हालांकि, विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पूर्व राष्ट्रपति बाद में कोई अन्य सार्वजनिक पद ग्रहण करता है तो यह सुरक्षा लागू नहीं होगी।

जरदारी पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं, हालाँकि कार्यवाही पर पहले रोक लगा दी गई थी। नवीनतम संशोधन उन्हें तब तक इससे मुक्त करता है जब तक कि वे कोई अन्य सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर लेते।

यह संशोधन अदालतों को "किसी भी आधार पर" किसी भी संवैधानिक परिवर्तन पर सवाल उठाने से भी रोकता है।

यह विधेयक अब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा ताकि कानून बन सके। 

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