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UPI MDR नियम: 15 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

Public Lokpal
September 16, 2026

UPI MDR नियम: 15 अक्टूबर से क्या बदलेगा?


15 अक्टूबर से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के लिए एक नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) ढांचा लागू कर रहा है। इसके तहत ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% शुल्क लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 तय की गई है।

ग्राहकों के लिए: आम नागरिकों के लिए UPI भुगतान पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा। ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और मर्चेंट इसके लिए सरचार्ज नहीं वसूल सकते। पर्सनल-टू-पर्सनल (P2P) ट्रांसफर भी पूरी तरह फ्री हैं।

व्यापारियों के लिए: छोटे वेंडर्स और ₹1 लाख तक मासिक कमाई वाले छोटे व्यापारियों को इस शुल्क से पूरी छूट दी गई है। हालांकि, बड़े खुदरा विक्रेताओं और कारोबारियों को ₹2,000 से ऊपर के भुगतान पर 0.4% MDR देना होगा।

इसके अलावा ईंधन, टेलीकॉम और रेलवे जैसे क्षेत्रों के लिए प्रति ट्रांजेक्शन ₹5 का फ्लैट शुल्क तय किया गया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है।

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