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सीजेआई के जिस बयान पर मचा बवाल, आखिर क्या है पूरा मामला?

Public Lokpal
May 16, 2026

सीजेआई के जिस बयान पर मचा बवाल, आखिर क्या है पूरा मामला?


नई दिल्ली: कुछ बेरोज़गार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि वे आगे चलकर "मीडिया, सोशल मीडिया और RTI एक्टिविस्ट" बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं।

ये टिप्पणियाँ तब आईं जब CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच एक वकील को "सीनियर एडवोकेट" का दर्जा पाने की "कोशिश" करने के लिए फटकार लगा रही थी। बेंच ने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे "परजीवी" मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, और याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह भी उनमें शामिल होना चाहता है।

बेंच ने याचिकाकर्ता वकील से कहा, "पूरी दुनिया शायद सीनियर (एडवोकेट) बनने के योग्य हो, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं"।

साफ़ तौर पर नाराज़ दिख रहे CJI ने टिप्पणी की कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट याचिकाकर्ता को सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे भी देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके पेशेवर आचरण को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर देगा।

CJI ने याचिकाकर्ता द्वारा Facebook पर इस्तेमाल की गई भाषा का भी ज़िक्र किया।

उन्होंने कहा, "समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, और आप उनके साथ शामिल होना चाहते हैं?"

उन्होंने कहा, "कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोज़गार मिलता है और न ही पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, RTI एक्टिविस्ट और अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं"।

बेंच ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि क्या उसके पास कोई और मुक़दमा नहीं है।

बेंच ने पूछा, "क्या यह उस व्यक्ति का आचरण है जो सीनियर एडवोकेट का दर्जा पाना चाहता है?"।

बेंच ने कहा कि सीनियर एडवोकेट का दर्जा ऐसी चीज़ है जो किसी व्यक्ति को दी जाती है, न कि उसे पाने के लिए ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आप इसे पाने के लिए ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। क्या यह सही लगता है?"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और पूछा कि क्या सीनियर एडवोकेट का दर्जा कोई ऐसा 'स्टेटस सिंबल' है जिसे सिर्फ़ दिखावे के लिए रखा जाए।

बेंच ने यह भी टिप्पणी की कि वह केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) से उन कई लोगों की डिग्रियों की जाँच करने के लिए कहना चाहती है जो वकीलों वाली काली पोशाक पहनते हैं, क्योंकि उनकी डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह हैं।

बेंच ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया इस मुद्दे पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें "अपने वोटों की ज़रूरत होती है।"

याचिकाकर्ता ने बेंच से माफ़ी मांगी और अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

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