BIG NEWS
- बिहार के नालंदा मंदिर में पूजा के दौरान भगदड़ में 8 लोगों की मौत
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा IAS, IPS के तबादलों को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज
- वैभव सूर्यवंशी CSK के खिलाफ शानदार अर्धशतक के बाद यशस्वी जायसवाल के साथ एलीट लिस्ट में शामिल
- भारत जा रहा मानवीय सहायता विमान मशहद एयरपोर्ट पर US हमले में क्षतिग्रस्त, ईरान ने इसे बताया ' युद्ध'
- केरल में राहुल ने कहा, आने वाले चुनाव UDF और ‘LDF-BJP गठबंधन’ के बीच हैं मुकाबला
- सरकार ने जनगणना के पहले चरण के लिए जारी किए 33 सवाल जवाब, लिव-इन कपल्स की गिनती के बारे में यह रखा प्रावधान
- सबसे लंबे समय तक CM रहे नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद से इस्तीफ़ा दिया
- ईरान ने 20 तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुज़रने की दी इजाज़त, ट्रंप को दिखी उम्मीद की किरण
- कुवैत के बिजली और पानी के विलवणीकरण संयंत्र पर ईरानी हमलों में भारतीय मज़दूर की मौत
- दिल्ली के AIIMS कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग की पूर्व छात्रा बनीं नेपाल की स्वास्थ्य मंत्री
लखनऊ बेंच ने ताजमहल के बंद पड़े 22 दरवाजों को खोलने की याचिका खारिज की, 'रिसर्च करने की नसीहत'
Public Lokpal
May 12, 2022
लखनऊ बेंच ने ताजमहल के बंद पड़े 22 दरवाजों को खोलने की याचिका खारिज की, 'रिसर्च करने की नसीहत'
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोलने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने की मांग की गई थी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कमरे खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख छिपे हैं या नहीं।
उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने याचिकाकर्ता भाजपा अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी डॉ रजनीश सिंह को फटकार लगाते हुए उनसे जनहित याचिका प्रणाली का दुरुपयोग न करने को कहा। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से कोर्ट में आने से पहले ताजमहल के बारे में पूरी तरह से रिसर्च करने को कहा। उन्होंने कहा “कल आप हमारे चैम्बर देखने की अनुमति मांगेंगे। कृपया जनहित याचिका प्रणाली का मजाक न बनाएं।"
उन्होंने कहा "कमरा खोलने के संबंध में याचिका में हम संकेत दे सकते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक शोध में एक विशेष पद्धति शामिल होगी। ये मुद्दे इतिहासकारों/शिक्षाविदों के अध्ययन, शोध और बहस के लिए हैं। न्यायालय इस उद्देश्य के लिए उचित न्यायोचित प्रबंधन मानकों से सुसज्जित नहीं है।"
अदालत ने कहा, "हम रिट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं हैं," और याचिका को खारिज कर दिया।
इस सब के बीच राजसमंद से भाजपा की लोकसभा सांसद और जयपुर शाही वंशज दीया कुमारी ने बुधवार को दावा किया था कि जिस जमीन पर ताजमहल बनाया गया था, वह तत्कालीन जयपुर शाही परिवार की थी।
उन्होंने यह साबित करने के लिए दस्तावेज होने का भी दावा किया कि जमीन मूल रूप से जयपुर शाही परिवार के स्वामित्व में थी जिसे बाद में मुगल सम्राट शाहजहां ने कब्जा कर लिया था।
कुमारी ने कहा, "जब शाहजहाँ ने जयपुर शाही परिवार की भूमि ली, तो बाद वाला उसका विरोध नहीं कर सका क्योंकि यह उस समय उसके नियंत्रण में था।" भाजपा सांसद ने मीडिया से कहा, "जयपुर राज परिवार ट्रस्ट के पास जमीन के रिकॉर्ड हैं। अगर अदालत आदेश देती है, तो शाही परिवार दस्तावेज पेश करेगा।"
उन्होंने आगे कहा, "आज भी अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण करती है, तो वह उसके बदले में मुआवजा देती है। उस समय भी किसी तरह का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन शाहजहाँ के खिलाफ अपील करने या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई कानून नहीं था। अब यह अच्छा है कि किसी ने आवाज उठाई है और कोर्ट में याचिका दायर की है।"
कुमारी ने कहा, ''यह अच्छी बात है कि किसी ने ताजमहल के दरवाजे खोलने की अपील की है ताकि सच सामने आए। हम भी अब मामले की जांच कर रहे हैं''।
इससे पहले अयोध्या मंदिर विवाद के दौरान जयपुर शाही परिवार ने दावा किया था कि वे भगवान राम के वंशज हैं।




