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कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा IAS, IPS के तबादलों को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

Public Lokpal
March 31, 2026

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा IAS, IPS के तबादलों को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज


कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक और पुलिस सर्विस अधिकारियों के तबादलों को चुनौती दी गई थी।

चुनाव आयोग ने राज्य के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद राज्य के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और DGP समेत कई अधिकारियों का तबादला कर दिया।

यह दावा करते हुए कि बड़े पैमाने पर किए गए इन तबादलों से राज्य के प्रशासनिक कामकाज पर असर पड़ेगा, याचिकाकर्ता ने अनुरोध की कि पोल पैनल के ऐसे ऑर्डर को रद्द किया जाए।

चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली एक डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी।

294 सदस्यों वाली पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव दो चरणों में होंगे - 23 और 29 अप्रैल को। वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

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