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दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध शुरू; पंपों पर एआई कैमरे, यातायात पुलिस की टीमें तैनात

Public Lokpal
July 01, 2025

दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध शुरू; पंपों पर एआई कैमरे, यातायात पुलिस की टीमें तैनात


नई दिल्ली: दिल्ली में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पुराने वाहनों को ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 350 पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे (एएनपीआर) लगाए हैं।

परिवहन विभाग ने अपने संगठन, दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मियों को शामिल करते हुए एक विस्तृत तैनाती योजना तैयार की है।

दक्षिण दिल्ली के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं।

यह अभियान मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, जिसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को ईंधन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया।

चिराग दिल्ली के ढींगरा पेट्रोल पंप पर परिवहन प्रवर्तन और दिल्ली यातायात पुलिस की टीमें सुबह से ही तैनात देखी गईं।

परिवहन प्रवर्तन दल के उपनिरीक्षक धर्मवीर ने बताया कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए पंप पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कैमरे और ऑटोमैटिक हूटर सिस्टम भी लगाए गए हैं। धर्मवीर ने बताया कि अगर कोई ऐसा वाहन आता है तो कैमरे उसे तुरंत पहचान लेते हैं और कर्मचारियों को सचेत करने के लिए हूटर बजा देते हैं। 

उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया जाता है। 

दिल्ली यातायात पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक जगन लाल ने बताया कि वे अपने केंद्रीय डेटाबेस की मदद से वाहनों के विवरण की पुष्टि कर रहे हैं। एएसआई जगन लाल ने बताया कि "कैमरे स्वचालित रूप से सूचना देंगे, लेकिन हमारी टीमें अपने केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करके वाहनों की जांच भी कर रही हैं। स्थानीय पुलिस और परिवहन अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है ताकि पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।" 

2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

2014 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है।

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