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BIG NEWS

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ POCSO ACT के तहत FIR का आदेश

Public Lokpal
February 21, 2026

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ POCSO ACT के तहत FIR का आदेश


प्रयागराज (UP): प्रयागराज की एक POCSO कोर्ट ने शनिवार को ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य चैतन्य मुकुंदानंद गिरी उर्फ दंडी स्वामी के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

ये आरोप जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए थे। उ‌ ‌‌न्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप को साबित करने के लिए दो नाबालिगों को कोर्ट के सामने पेश किया।

कोर्ट में कैमरों की मौजूदगी में बच्चों के बयान रिकॉर्ड किए गए।

इस बीच, शनिवार को स्पेशल जज (POCSO एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट देखने के बाद स्वामी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने 13 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को झूंसी पुलिस स्टेशन में साधुओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को साधुओं पर लगे आरोपों की पूरी जांच करने का भी आदेश दिया। कोर्ट के ऑर्डर पर प्रतिक्रिया देते हुए आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, “हम जगह-जगह भटक रहे थे और पुलिस के पास जा रहे थे, लेकिन कोई हमारी नहीं सुन रहा था। इसीलिए हम इंसाफ के मंदिर आए थे। आज ऐसा लग रहा है कि इंसाफ अभी भी जिंदा है। कोर्ट ने आज हमें इंसाफ दिया है। मैं अब साफ-साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ सेक्शुअल अब्यूज और होमोसेक्शुअल एक्ट किए गए थे। कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है।”

आशुतोष ब्रह्मचारी ने पॉलिटिकल नेताओं को भी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री वाराणसी में विद्यामठ तक पैदल मार्च में उनके साथ शामिल हों।

उन्होंने कहा: “मैं वाराणसी में विद्यामठ जा रहा हूँ, जहाँ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं। मैं पाँचवीं मंज़िल दिखाना चाहता हूँ, जहाँ उनका (स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद) ‘शीश महल’ है। उनके करीबी सहयोगी वहाँ रहते हैं, और मुझे उनके नाम भी पता हैं। आज से, मेरा पैदल मार्च शुरू होगा।”

असल में, इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को प्रयागराज में स्पेशल जज (POCSO एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने की थी।

शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने खुद कोर्ट में इस मामले पर बहस की। उन्होंने जज को बताया कि दो शिष्यों ने उनसे संपर्क किया था और यौन शोषण के अपने दुख के बारे में बताया था। उन्होंने कोर्ट से शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का आदेश देने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि उन्हें न्याय के लिए केवल न्यायपालिका पर भरोसा है।

सुनवाई के दौरान, शंकराचार्य के वकील ने शिकायतकर्ता से जिरह की और कहा कि इस समय आरोप केवल दावे हैं।

बचाव पक्ष ने केस तैयार करने के लिए कुछ समय माँगा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं और उन्होंने दावा किया कि उनकी कार को बम से उड़ाने की भी धमकी दी गई थी।

उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और कोर्ट से उन बच्चों के बयान सुनने की अपील की जिनके साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार हुआ था।

इसके बाद, जज ने कोर्ट रूम खाली करने का आदेश दिया, और सिर्फ़ दोनों पक्षों के वकीलों को मौजूद रहने की इजाज़त दी। फिर दोनों बच्चों को कोर्ट रूम में लाया गया, जहाँ उन्होंने जज के सामने अपने साथ हुए कथित गलत व्यवहार के बारे में बताया। बयान बंद कोर्ट रूम के अंदर रिकॉर्ड किए गए, और पूरी प्रक्रिया को कोर्ट की कार्रवाई के हिस्से के तौर पर कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया गया।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाल ही में प्रयागराज में हुए माघ मेले के दौरान अपने आस-पास हुए विवाद को लेकर खबरों में थे। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या महास्नान के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला अधिकारियों ने पालकी में सवार होकर संगम में पवित्र डुबकी लगाने से रोक दिया था।

स्वामी अपनी ‘पालकी’ में संगम जाने पर अड़े रहे, लेकिन प्रशासन ने उनके उन शिष्यों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, जो कथित तौर पर हंगामा कर रहे थे और जबरदस्ती महास्नान के लिए आगे बढ़ रहे थे।

इस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने विरोध प्रदर्शन किया, जो 11 दिनों तक जारी रहा, और फिर वे विरोध के तौर पर संगम में डुबकी लगाए बिना वाराणसी चले गए।

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