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राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज

Public Lokpal
May 05, 2025

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज


लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास भारत और यूनाइटेड किंगडम की दोहरी नागरिकता है।

यह जनहित याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने दायर की थी। इसमें दावा किया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वे संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

सुनवाई के दौरान लखनऊ पीठ ने केंद्र सरकार को मामले पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया, जिसके बाद मामले को खारिज कर दिया गया।

इससे पहले, न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई में गृह मंत्रालय (एमएचए) की स्थिति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था।

पीठ ने तब सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसमें कांग्रेस सांसद पर दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली एक याचिका के बाद गांधी की नागरिकता की स्थिति के सवाल का स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया था। 

2019 में, तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को उनकी नागरिकता के संबंध में नोटिस जारी किया था। स्वामी ने आरोप लगाया है कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी वर्ष 2003 में यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत हुई थी। राहुल गांधी कंपनी के निदेशकों और सचिवों में से एक थे। 

सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस नेता ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश के रूप में घोषित की थी। 

नोटिस में कहा गया है, "शिकायत में यह भी कहा गया है कि 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को दाखिल कंपनी के वार्षिक रिटर्न में आपकी जन्मतिथि 19 जून 1970 बताई गई है और उन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई है। इसके अलावा, उपर्युक्त कंपनी के 17/02/2009 के विघटन आवेदन में आपकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई गई है।"

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