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40 साल बाद निपटान के लिए 250 किलोमीटर की यात्रा पर निकला यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा
Public Lokpal
December 30, 2024
40 साल बाद निपटान के लिए 250 किलोमीटर की यात्रा पर निकला यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा
भोपाल/इंदौर: भोपाल में अब बंद हो चुकी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 मीट्रिक टन खतरनाक कचरे को हटाने का काम रविवार को शुरू हो गया, जो इंदौर के पास इसके निपटान की योजना है।
यह घटनाक्रम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारियों को बार-बार निर्देश देने के बावजूद कार्रवाई न करने के लिए फटकार लगाने के हफ्तों बाद हुआ है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी में साइट को खाली करने का निर्देश भी शामिल है।
न्यायालय ने कहा था कि "जड़ता की स्थिति" "एक और त्रासदी" का कारण बन सकती है।
2-3 दिसंबर, 1984 की मध्यरात्रि को यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) लीक हुई थी। इसमें 5,479 लोगों की मौत हो गई थी और पांच लाख से अधिक लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और दीर्घकालिक विकलांगता से पीड़ित हो गए थे।
रविवार की सुबह करीब आधा दर्जन जीपीएस-सक्षम ट्रक विशेष रूप से प्रबलित कंटेनरों के साथ फैक्ट्री साइट पर पहुंचे। विशेष पीपीई किट पहने कई कर्मचारी और भोपाल नगर निगम, पर्यावरण एजेंसियों, डॉक्टरों और भस्मीकरण विशेषज्ञों के अधिकारी मौके पर काम करते देखे गए।
फैक्ट्री के आसपास पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए थे।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना के अनुसार, जहरीले कचरे को भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर इंदौर के पास पीथमपुर में भस्मीकरण स्थल पर ले जाया जाएगा।
मप्र उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को फैक्ट्री से जहरीले कचरे को हटाने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा तय की थी। जिसमें कहा गया था कि गैस आपदा के 40 साल बाद भी अधिकारी “निष्क्रियता की स्थिति” में हैं, जिससे “एक और त्रासदी” हो सकती है।
इसे “दुखद स्थिति” बताते हुए, उच्च न्यायालय ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश एस.के. कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, "हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर 23.03.2024 की योजना के अनुसार विभिन्न निर्देश जारी करने के बावजूद, आज तक जहरीले कचरे और सामग्री को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।"
हाईकोर्ट 6 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा।
राज्य के गैस राहत और पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने पीटीआई को बताया, "भोपाल गैस त्रासदी का कचरा एक कलंक है जो 40 साल बाद मिटने वाला है। हम इसे सुरक्षित तरीके से पीथमपुर भेजकर इसका निपटान करेंगे।"