दल्लेवाल का अनशन तुड़वाने के बारे में गलत धारणा बनाने के लिए पंजाब के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
Public Lokpal
January 02, 2025
दल्लेवाल का अनशन तुड़वाने के बारे में गलत धारणा बनाने के लिए पंजाब के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार की खिंचाई की और कहा कि उसके अधिकारी और कुछ किसान नेता मीडिया में यह गलत धारणा बना रहे हैं कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का अनशन तुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है।
जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि उसे यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि कोर्ट ने कभी दल्लेवाल के विरोध प्रदर्शन को तोड़ने का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि वह केवल उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है और चाहता है कि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार के अधिकारी और कुछ किसान नेता जमीनी स्तर पर स्थिति को और जटिल बनाने के लिए मीडिया में गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।
पीठ ने कहा, "हमें दल्लेवाल के प्रति कुछ किसान नेताओं की ईमानदारी की जांच करने की जरूरत है।" पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने स्थिति को जटिल बनाने के ऐसे किसी भी प्रयास से इनकार किया। उन्होंने कहा कि दल्लेवाल को अनशन तोड़े बिना चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
पीठ ने कहा कि चूंकि पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) इस मामले में वर्चुअली पेश हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि अदालत का संदेश नीचे तक जाएगा।
न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को 20 दिसंबर के आदेश के अनुपालन का संकेत देते हुए अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें अदालत ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को राज्य द्वारा बनाई गई नजदीकी चिकित्सा सुविधाओं में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
शीर्ष अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 6 जनवरी को सूचीबद्ध किया। शीर्ष अदालत ने दल्लेवाल की ओर से दायर एक नई याचिका पर केंद्र को नोटिस भी जारी किया। नोटिस में केंद्र सरकार को कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों से किए गए वादों, जिसमें फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी भी शामिल है, का पालन करने का निर्देश देने की मांग की गई है।