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पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस दाखिले में घोटाले पर अब खुद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

Public Lokpal
January 29, 2024 | Updated: January 29, 2024

पश्चिम बंगाल में एमबीबीएस दाखिले में घोटाले पर अब खुद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित श्रेणी की सीटों के इच्छुक उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के मुद्दे पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो पीठों के बीच झगड़े से संबंधित याचिकाएं सोमवार को अपने पास स्थानांतरित कर लीं।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि उसने इस मुद्दे से संबंधित सभी मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने का फैसला किया है और तीन सप्ताह की अवधि में दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया है।
पीठ ने कहा, "हम याचिकाओं को ठीक तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करेंगे।" पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत की पीठ पहले इस विवाद को निपटाने के लिए 27 जनवरी को छुट्टी के दिन बैठी थी, जहां एक अवज्ञाकारी न्यायाधीश ने एक खंडपीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें सीबीआई जांच के उनके निर्देश को रद्द करने और केंद्रीय एजेंसी को जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा गया था।
विवादास्पद न्यायिक स्थिति को हल करने के लिए, पीठ ने शनिवार को कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की स्थापना को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो पीठों के बीच झगड़े में "कार्यभार संभालने" और सभी कार्यवाही पर रोक लगाने का फैसला किया था।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के अपने भाई न्यायाधीश सौमेन सेन पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के हितों को बढ़ावा देकर उनके सीबीआई जांच के आदेश को खारिज करने का आरोप लगाया था।