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रेणुका चौधरी ने पकड़ा पुलिस वाले का कॉलर, छिड़ा बड़ा विवाद

Public Lokpal
June 16, 2022 | Updated: June 16, 2022

रेणुका चौधरी ने पकड़ा पुलिस वाले का कॉलर, छिड़ा बड़ा विवाद


हैदराबाद: राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सम्मन पर कांग्रेस पार्टी के विरोध के दौरान नजरबंदी का विरोध करने के प्रयास में, पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी ने गुरुवार को एक पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ लिया, जबकि अन्य पुलिस उन्हें ले जा रही थी।  समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा जारी की गई तस्वीरों में हैदराबाद में विरोध के दौरान रेणुका चौधरी एक पुलिस कर्मी को कॉलर से पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। रेणुका चौधरी को इस दौरान पुलिसकर्मी के साथ गरमागरम बहस में भी उलझा हुआ देखा गया। 

नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी की जांच ईडी द्वारा किए जाने को लेकर तेलंगाना कांग्रेस ने आज हैदराबाद में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया।

इसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी को पुलिस वैन की ओर खींचकर ले गईं। कांग्रेस ने "चलो राजभवन" का आह्वान किया था और तेलंगाना के राजभवन में पुलिस ने तब कई पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जब उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया।

हैदराबाद के अलावा, कांग्रेस ने दिल्ली, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान सहित देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया।

रेणुका चौधरी के खिलाफ केस दर्ज

एक सब-इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ने पर पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कांग्रेस का देशव्यापी विरोध

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में विरोध मार्च निकाला और कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार, सीएलपी नेता सिद्धारमैया और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को बेंगलुरु में उनके विरोध के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने एएनआई से कहा "विरोध हमारा अधिकार है। हम न्याय के लिए लड़ेंगे। वे (ईडी) किसी भी भाजपा नेता के मामले नहीं ले रहे हैं। वे केवल कांग्रेस के लोगों को परेशान कर रहे हैं"।

बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि कांग्रेस का विरोध उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ था। भीमाशंकर एस गुलेद, पुलिस उपायुक्त, बेंगलुरु पूर्व ने एएनआई को बताया कि "उच्च न्यायालय ने पहले आदेश दिया था कि फ्रीडम पार्क को छोड़कर कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हमने उन्हें इसकी जानकारी दी। उन्होंने हमें विरोध के बारे में लिखित में दिया लेकिन हमने इसे खारिज कर दिया। हमने इसे सुबह भी उन्हें बता दिया। अगर वे आगे बढ़ते हैं, तो हम उन्हें निवारक हिरासत में ले जाएंगे”।

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