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कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुनवाई 11वें दिन संपन्न, फैसला सुरक्षित
Public Lokpal
February 25, 2022 | Updated: February 25, 2022
कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुनवाई 11वें दिन संपन्न, फैसला सुरक्षित
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ, जो कर्नाटक हिजाब विवाद मामले की सुनवाई कर रही है, ने 11वें दिन मामले में सभी संबंधित पक्षों की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। पक्षकारों को अदालत में अपना लिखित बयान देने को कहा गया है। यह संकेत देते हुए कि इस सप्ताह सुनवाई पूरी हो जाएगी, अदालत ने पहले मामले में वकीलों से शुक्रवार तक अपनी दलीलें खत्म करने को कहा था।
गुरुवार को एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने तर्क दिया कि शैक्षणिक संस्थानों में सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी कपड़े पर प्रतिबंध लगाने का सरकारी आदेश अवैध है।
11 दिन तक चली सुनवाई की प्रक्रिया में महाधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि सरकारी आदेश शैक्षणिक संस्थानों में सभी धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने का है। सरकार ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच की प्रगति पर एक सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट भी सौंपी है।
इधर अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी, शैक्षणिक संस्थानों से सभी धार्मिक कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी आदेश की कई व्याख्याओं से भ्रम पैदा हुआ था। खबरों के मुताबिक, एक सिख लड़की को एक निजी अल्पसंख्यक संस्थान में अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा गया था, हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह निजी अल्पसंख्यक संस्थानों में यूनिफार्म मामले में हस्तक्षेप नहीं कर रही है।




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