BIG NEWS
- पीटीआई के विरोध प्रदर्शन से पहले लाहौर में इमरान खान की बहन अलीमा खान गिरफ्तार
- मायावती का बड़ा फैसला: आकाश की वापसी खारिज, ईशान आनंद को मिलेगी जिम्मेदारी
- दिल्ली एसआईआर: आडवाणी और सिसोदिया के परिवार को मतदाता सूची में गड़बड़ी पर नोटिस
- टाटा ट्रस्ट्स ने एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को बताया अवैध
- स्वीडन की संसद में गूंजा महाराष्ट्र का नाम: मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल की भतीजी नीला विखे पाटिल बनीं सांसद
- सऊदी जेल में पंजाब के व्यक्ति का दर्द: 15 महीने की अतिरिक्त कैद और दूतावास पर गंभीर आरोप
- भारत में जानलेवा गर्मी के दायरे में 40% की बढ़ोतरी, उत्तर-पश्चिम और मध्य क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित
- ममता के मना करने पर पलटे TMC उम्मीदवार रबीउल, रेजिनगर उपचुनाव में बरकरार रखी उम्मीदवारी
- डूसू चुनाव 2026: एबीवीपी ने जीते तीन मुख्य पद, निर्दलीय दीपांशु शकीन ने उपाध्यक्ष पद पर मारी बाजी
- भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 12.12 लाख करोड़ रुपये पर पहुँचा, 12.96% की शानदार वृद्धि
अमेरिकी सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक को दी मंजूरी, भारत और चीन जैसे ऊर्जा खरीदार देशों पर 100% टैरिफ का खतरा
Public Lokpal
August 08, 2026
अमेरिकी सीनेट ने रूस प्रतिबंध विधेयक को दी मंजूरी, भारत और चीन जैसे ऊर्जा खरीदार देशों पर 100% टैरिफ का खतरा
अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान के खिलाफ एक कड़ा और व्यापक प्रतिबंध विधेयक—'लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026'—भारी बहुमत (86-11 वोटों से) से पारित कर दिया है।
शीर्ष ऊर्जा खरीदारों पर निशाना: इस विधेयक के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर 100% तक का भारी आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का अधिकार मिलता है।
प्रभावित होने वाले देश: वर्तमान में इस सूची में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अज़रबैजान शामिल हैं, जो रूसी ऊर्जा के प्रमुख आयातक हैं।
राष्ट्रपति के पास छूट का अधिकार: बिल में अमेरिकी प्रशासन को कूटनीतिक और राष्ट्रीय हितों के आधार पर इन शुल्कों में ढील देने या उन्हें टालने के लिए 'वेवर' (छूट) का प्रावधान भी दिया गया है।
अगला कदम: सीनेट से पास होने के बाद अब यह विधेयक मंजूरी के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में जाएगा।
- यह कदम मॉस्को की युद्ध फंडिंग को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, बिल में अमेरिकी प्रशासन को राष्ट्रीय हितों के आधार पर इन शुल्कों में छूट देने का प्रावधान भी शामिल है।





