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सीजेपी प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप न करने का दिया निर्देश

Public Lokpal
October 09, 2026

सीजेपी प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप न करने का दिया निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को सीजेपी के आह्वान पर होने वाले प्रदर्शन से पहले लागू की गई व्यापक पाबंदियों पर कड़ी नाराजगी जताई है।

कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से ठप न हो।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने पूर्ण शटडाउन की आलोचना करते हुए टिप्पणी की कि अधिकारियों को सामान्य जनजीवन को पूरी तरह रोकने के लिए अत्यधिक सख्त कदम नहीं उठाने चाहिए।

अदालत ने 57 दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने और लंबी दूरी की ट्रेनों को रोकने पर गहरी चिंता जताई।

बेंच ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन पूरी तरह प्रतिबंध लगाना नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ है। अदालत के हस्तक्षेप के बाद सॉलिसिटॉर जनरल तुषार मेहता ने अधिकारियों द्वारा सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार करने पर सहमति जताई।

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